सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
आदेश 1 से 10
आदेश 1 – वाद में पक्षकार (Parties to Suit)
- नियम 1. वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे
- नियम 3. प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे
- नियम 8. एक ही हित में सभी की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा
- नियम 9. असंयोजन और कुसंयोजन
- नियम 10. गलत वादी के नाम में वाद; पक्षकारों को काटने या जोड़ने की न्यायालय की शक्ति
- नियम 13. असंयोजन या कुसंयोजन के बारे में आपत्तियाँ
आदेश 2 – वाद की विरचना (Frame of Suit)
- नियम 1. वाद की विरचना
- नियम 2. वाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण दावा होगा
- नियम 3. वादहेतुकों का संयोजन
आदेश 3 – मान्यताप्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर
- नियम 1. उपसंजातियाँ आदि स्वयमेव, मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा या प्लीडर द्वारा की जा सकेंगी
- नियम 4. प्लीडर की नियुक्ति
आदेश 4 – वादों का संस्थित किया जाना
- नियम 1. वाद का वादपत्र द्वारा प्रारम्भ किया जाना
- नियम 2. वादों का रजिस्टर
आदेश 5 – समन का निकाला जाना और तामील
- नियम 1. समन
- नियम 9. न्यायालय द्वारा समनों का परिदान या भेजा जाना
- नियम 17. जब प्रतिवादी तामील प्रतिगृहीत करने से इन्कार करे तब प्रक्रिया
- नियम 20. प्रतिस्थापित तामील
आदेश 6 – अभिवचन साधारणतः (Pleadings Generally)
- नियम 1. अभिवचन
- नियम 2. अभिवचन में तात्विक तथ्यों का न कि साक्ष्य का कथन होगा
- नियम 15. अभिवचनों का सत्यापन
- नियम 17. अभिवचनों का संशोधन
आदेश 7 – वादपत्र (Plaint)
- नियम 1. वादपत्र में अन्तर्विष्ट होने वाली विशिष्टियाँ
- नियम 10. वादपत्र का लौटाया जाना
- नियम 11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना
आदेश 8 – लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा
- नियम 1. लिखित कथन
- नियम 6. मुजरा (Set-off)
- नियम 6क. प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा (Counter-claim)
आदेश 9 – पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति
- नियम 3. जहाँ दोनों में से कोई पक्षकार उपसंजात नहीं होता वहाँ वाद का खारिज किया जाना
- नियम 6. जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया (एकपक्षीय कार्यवाही)
- नियम 8. जहाँ केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया
- नियम 13. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री अपास्त करना
आदेश 10 – न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा
- नियम 1. यह अभिनिश्चित करना कि अभिवचनों में के अभिकथन स्वीकृत हैं या प्रत्याख्यात
- नियम 1क. वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक ढंग को चुनने के लिए न्यायालय का निदेश
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CPC