सिविल प्रक्रिया संहिता,1908
आदेश 31 से 40
आदेश 31 – न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद
- नियम 1. न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा अपने हिताधिकारियों का प्रतिनिधित्व
आदेश 32 – अवयस्कों और विकृत-चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद
- नियम 1. अवयस्क वाद मित्र द्वारा वाद लाएगा
- नियम 3. अवयस्क प्रतिवादी के लिए वादार्थ संरक्षक
- नियम 7. वाद मित्र या संरक्षक द्वारा न्यायालय की इजाजत के बिना करार या समझौता न किया जाना
आदेश 33 – निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद
- नियम 1. निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद लाया जा सकेगा
- नियम 5. आवेदन का नामंजूर किया जाना
- नियम 8. जब आवेदन मंजूर कर लिया जाए तब प्रक्रिया
आदेश 34 – स्थावर सम्पत्ति के बंधकों से संबंधित वाद
- नियम 1. बंधक-वाद के पक्षकार
- नियम 2. पुरोबंध-वाद में प्रारंभिक डिक्री
- नियम 4. विक्रय-वाद में प्रारंभिक डिक्री
- नियम 7. मोचन-वाद में प्रारंभिक डिक्री
आदेश 35 – अंतराpleaderी वाद
- नियम 1. अंतराpleaderी-वाद में वादपत्र
- नियम 5. अभिकर्ता और अभिधारी अंतराpleaderी-वाद संस्थित नहीं कर सकते
आदेश 36 – विशेष मामला (Special Case)
- नियम 1. न्यायालय की राय के लिए मामला कथित करने की शक्ति
आदेश 37 – संक्षिप्त प्रक्रिया (Summary Procedure)
- नियम 1. न्यायालय और वादों के वर्ग जिन पर यह आदेश लागू होता है
- नियम 2. संक्षिप्त वादों का संस्थित किया जाना
- नियम 3. प्रतिवादी की उपसंजाति की प्रक्रिया
आदेश 38 – निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की
- नियम 1. जहाँ प्रतिवादी फरार होने वाला हो वहाँ गिरफ्तारी के लिए प्रतिभूति की मांग
- नियम 5. जहाँ प्रतिवादी अपनी संपत्ति का व्ययन करने वाला हो वहाँ कुर्की के लिए प्रतिभूति की मांग
आदेश 39 – अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश
- नियम 1. वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा
- नियम 2. भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखने को रोकने के लिए व्यादेश
- नियम 2क. व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम
आदेश 40 – रिसीवरों की नियुक्ति
- नियम 1. रिसीवरों की नियुक्ति
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CPC